सुप्रीम कोर्ट ने 3,171 सब इंस्पेक्टरों की दिवाली को खुशियों से भर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोह रहे इन सब इंस्पेक्टरों को तैनाती देते हुए जल्द से जल्द आमद कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने इन सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी थी।
इन सब इंस्पेक्टरों की तैनाती के बाद यूपी पुलिस को विवेचना व कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में काफी मदद मिलेगी।
आईजी क्राइम आशीष गुप्ता ने बताया कि पुलिस महकमे ने वर्ष 2008 में रैंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा आयोजित की थी।
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इसमें चयनित हुए 3,171 पुलिसकर्मियों को 16 अगस्त 2012 को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।
फरवरी 2013 में इन सभी को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जिलों में नियुक्त किया जाना था। लेकिन इसी दौरान हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर स्टे जारी कर दिया।
सरकार ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को सब इंस्पेक्टरों को तैनाती दिए जाने का आदेश दिया।
30 अक्तूबर को आदेश की प्रति मिलते ही सभी सब इंस्पेक्टरों को दिवाली के पहले ही नियुक्ति दे दी गई।
आईजी क्राइम का कहना है कि इनकी तैनाती से सब इंस्पेक्टरों की कमी का सामना कर रहे विभाग को काफी राहत मिलेगी।
विवेचनाओं के निपटारे तेजी से होंगे और कानून व्यवस्था पर भी अच्छा नियंत्रण होगा।
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