लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अकेले रह रहीं बीमार कल्पना सिंह को केजीएमयू में भर्ती करवाकर इलाज समेत समुचित देखभाल कराने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता व सरकारी वकील को आदेश का तुरंत पालन करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता ज्योति राजपूत की जनहित याचिका पर दिया। इसमें अकेले रहने वाले बीमार लोगों के इलाज का मुद्दा उठाया गया। याची ने बसंतकुंज के फ्लैट में अकेले रह रही कल्पना के इलाज व देखभाल करने के निर्देश देने का आग्रह किया। उनका कहना था कि कल्पना की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि गंभीर रूप से बीमार महिला बलरामपुर अस्पताल में भर्ती है, जबकि केजीएमयू में उनका बेहतर इलाज हो सकता है। केजीएमयू के वकील ने कहा कि महिला को संस्थान में भर्ती किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने महिला को बिना देर किए केजीएमयू में भर्ती कराने का आदेश दिया।