लखनऊ। 15 अप्रैल से बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बनाए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल में जरूरी तकनीकी बदलाव कर दिए गए हैं।
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) डॉ. आरके विश्वकर्मा ने बताया कि एचएसआरपी सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके वाहन स्वामी एचएसआरपी नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में यह नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिये पीयूसीसी पोर्टल में जरूरी तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई है। इसके तहत 15 अप्रैल से जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं होगी, उनके पीयूसी नहीं बनाए जाएंगे। पीयूसी नहीं होने से वाहनों के ट्रांसफर सहित अन्य कार्य भी नहीं कराए जा सकेंगे।