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एलडीएः आवासीय भूखंड की आवंटन नीति में संशोधन, अब यूं करना होगा आवेदन

Wed, 21 Aug 2019 12:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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एलडीए ने आवासीय भूखंड की आवंटन नीति में संशोधन किया है। इसमें जहां फ्लैटों के आवंटन की नीति को अलग कर दिया गया है, वहीं आवासीय भूखंड के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही असफल आवेदकों को पैसा वापस करने और डिजिटल सिग्नेचर सहित आवंटन पत्र जारी करने का काम सॉफ्टवेयर से ही होगा।

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एक बड़ा बदलाव रजिस्ट्री के बाद भी निर्माण न करने पर लेवी की तरह अनुरक्षण शुल्क की वसूली के रूप में किया गया है। एलडीए ने आवासीय भूखंड के आवंटन और पंजीकरण के लिए नीति में बदलाव बसंतकुंज योजना री-लॉन्च करने से ठीक पहले किया है। ऐसे में नई नीति का उपयोग बसंतकुंज में बिकने जा रहे भूखंडों के पंजीकरण में सबसे पहले होगा।

वीसी प्रभु एन सिंह ने मंगलवार को प्रशासनिक अनुमति दे दी। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक चल रहे मैन्युअल आवेदन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। नए विकसित हो रहे सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर से ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर पंजीकरण संख्या मेसेज से भेज दी जाएगी।
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लॉटरी की तारीख, चयन, भूखंड संख्या की सूचना भी मेसेज से ही आवंटी को मिलेगी। अभी भूखंड की लॉटरी को पूर्व की तरह मैन्युअल रखा गया है। असफल आवेदकों का पैसा सॉफ्टवेयर खुद उनके खाते में भेज देगा। इससे संपत्ति विभाग के बाबुओं का हस्तक्षेप कम से कम होगा।

90 की जगह 75 प्रतिशत पर डिस्काउंट

प्रतीकात्मक तस्वीर
अभी तक एलडीए फ्लैटों की बिक्री पर 60 दिन में एकमुश्त भुगतान पर 90 प्रतिशत कीमत पर पांच प्रतिशत की छूट देता था। आवासीय भूखंड के लिए इसमें कमी कर 75 प्रतिशत कीमत पर ही डिस्काउंट देने का नियम बनाया है। फ्लैटों के आवंटन में 90 प्रतिशत का ही नियम लागू होगा। वहीं, फ्लैटों की तरह पांच प्रतिशत कीमत देकर भूखंडों के लिए पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा। इसके लिए 10 प्रतिशत कीमत जमा करनी ही होगी।

पूरा पैसा देने वालों की होगी लॉटरी
एलडीए ने बड़ा बदलाव अब 60 दिन मेें पैसा जमा करने वाले को ही लॉटरी में मौका देने के रूप में किया है। ऐसे आवेदकों को बैंक लोन की सुविधा भी एलडीए देगा। जो आवेदक किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें दूसरी लॉटरी में भूखंड बचने के बाद मौका दिया जाएगा।
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मकान नहीं बनाया तो देना होगा शुल्क

प्रतीकात्मक तस्वीर
नई आवंटन नीति में यह भी तय हो गया कि अगर रजिस्ट्री के दो साल के अंदर भवन निर्माण नहीं किया तो भूखंड स्वामी से एलडीए लेवी की तरह अनुरक्षण शुल्क वसूल करेगा। भूखंड की फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री किए जाने से अभी तक कोई दबाव एलडीए का मकान नहीं बनाए जाने पर नहीं रहता था। इससे योजनाओं में सालों के बाद भी भूखंड खाली पड़े हैं।

510 भूखंड के लिए दो सितंबर से पंजीकरण
वीसी की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अब एलडीए दो सितंबर से बसंतकुंज योजना में 510 भूखंड के लिए पंजीकरण खोलेगा। यह 18 अक्तूबर तक खुले रहेंगे। वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पांच श्रेणी में भूखंड यहां बेचे जाएंगे। कुल 565 भूखंड में से 55 को आंशिक रूप से विवाद होने से पंजीकरण के लिए नहीं रखा गया है। ऐसा तीन साल के अंदर आवंटियों को कब्जा देना सुनिश्चित करने के लिए है। भूखंड की दर यहां 20,500 रुपये प्रति वर्गमीटर है।

कैसे-कैसे भूखंड की होनी बिक्री
भूखंड का आकार भूखंड संख्या

288 वर्गमी. 26
200 वर्गमी. 190
162 वर्गमी. 45
112.50 वर्गमी. 165
72 वर्गमी. 84
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