भारत विरोधी लोगों से संबंध रखने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में गिरफ्तार आरोपी तौहीद अहमद शाह से उसकी साथियों की पहचान कराने के लिए पांच दिन के पुलिस रिमांड पर एनआईए को दिए जाने का आदेश दिया गया।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश मो. गजाली ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कस्टडी रिमांड तीन जुलाई की सुबह नौ बजे से सात जुलाई सायं पांच बजे तक होगी।
इससे पूर्व एनआईए के विशेष वकील एमके सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपी तौहीद को 15 से 21 फरवरी 2022 तक पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है। उसके पास से मिले मोबाइल फोन को सीडीएसी त्रिवेंद्रम में डाटा विश्लेषण के लिए भेजा गया था। वहां से मिले रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट से कई आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भेजे गए हैं।
वीडियो में कई व्यक्ति एके 47 लहराते हुए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए तौहीद को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना जरूरी है।