सहारागंज स्थित रिटेल आउटलेट में तीन साल पहले पकड़े गए घटिया पैकेजिंग के मामले में एफएसडीए कोर्ट ने केएफसी रिटेल स्टोर पर तीन लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इसमें से एक लाख रुपये रिटेल आउटलेट के संचालक से और दो लाख रुपये केएफसी उत्पादों की सप्लाई करने वाली हरियाणा की कंपनी से वसुला जाएगा।
न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम सिटी पूर्वी वैभव मिश्रा ने यह आदेश दिया। उन्होंने यह ताकीद किया कि एक माह में जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी जाए।
ऐसा नहीं करने पर एफएसडीए अधिकारी इसकी वसूली राजस्व कोर्ट से आरसी जारी कराकर करेंगे। जुलाई 2014 में एफएसओ टीम ने सहारागंज मॉल स्थित केएफसी के रिटेल स्टोर से क्रसर मिक्स (पैक्ड) के नमूने सीज कर लैब भेजे थे।