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प्रभारी कुलपति पर 5000 रुपये हर्जाना

Fri, 11 Oct 2013 01:49 PM IST
टीम डिजिटल/लखनऊ
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैजाबाद के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति व फैजाबाद मंडलायुक्त संजय प्रसाद पर अवमानना के मामले में 5 हजार रुपये हर्जाना ठोका है।
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हर्जाने की यह रकम याचिकाकर्ता को मिलेगी। अदालत ने प्रभारी कुलपति को 26 नवंबर को तलब भी किया है।

न्यायमूर्ति अजय लांबा ने यह आदेश विश्वविद्यालय से वर्ष 2007 में रिटायर हुए प्रोफेसर रामबिलास सिंह की अवमानना याचिका पर दिया।

याची का आरोप था कि पूर्व में उसकी अन्य याचिका पर संबंधित अदालत ने उनके पेंशन संबंधी देयों का मय ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश दिए थे।

इसका पालन विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं किया। उनकी अवमानना याचिका पर कोर्ट ने जवाबी हलफनामा पेश करने का आदेश देते हुए कहा था कि जवाब न दिए जाने पर 5000 रुपये बतौर हर्जाना देना होगा।
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याची के वकील कुलदीप मणि त्रिपाठी के मुताबिक गुरुवार को विश्वविद्यालय की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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