जमानत अवधि खत्म होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर बांदा दुराचार कांड के आरोपी पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
एडीजे लल्लू सिंह ने पूर्व विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए जमानतदारों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।
अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पाया कि मामले के आरोपी रामनरेश द्विवेदी, वीरेंद्र कुमार शुक्ला और रघुवंश मणि द्विवेदी उर्फ सुरेश नेता की हाजिरी माफी की अर्जी दी गई है, वहीं पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी कोर्ट में हाजिर नहीं है।
पता चला कि पूर्व विधायक को 19 नवंबर 2013 को हाईकोर्ट ने 6 माह के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 24 नवंबर को पूर्व विधायक को जमानत पर रिहा किया गया था।
एडीजे ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पूर्व विधायक पुरुषोत्तम नरेश की जमानत अवधि 23 मई को खत्म हो गई है।
बावजूद इसके आरोपी न तो खुद कोर्ट में हाजिर हुआ और न ही ऐसा कोई आदेश पेश किया जिससे लगता हो कि उसकी जमानत अवधि बढ़ाई गई है।
अदालत ने इस लापरवाही की जानकारी सीबीआई के महानिदेशक व उप महानिदेशक को देने के निर्देश के साथ ही आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व जमानतदारों को नोटिस जारी किया।