प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई) के अंतर्गत अब 9 मीटर चौड़ी सड़क पर भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवास बनेंगे। अब तक सिर्फ 12 मीटर चौड़ी सड़क की बाध्यता थी। इसके लिए आवास विभाग ने संशोधित नीति जारी कर दिया है। इसमें पीएमएवाई के ‘अफॉर्डेबल-सबके लिए आवास’ और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों के मानक में भी खास रियायत दी गई है।
हालांकि इसमें आवंटित आवास को तुरंत बेचने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब मूल आवंटी न्यूनतम पांच साल के बाद ही आवंटित आवास को बेच सकेगा। संशोधित नीति के मुताबिक न्यूनतम सड़कों के लिए 9 मीटर की चौड़ाई का मानक सिर्फ दो हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाली आवासीय योजना में ही लागू होंगी। जबकि 2 से 5 हेक्टेयर वाली योजनाओं में 12 मीटर, 5 से 10 हेक्टेयर वाली योजनाओं में 18 मीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय योजनाओं के लिए 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान किया गया है।