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लखनऊ के होटलों से वसूला जाएगा मनोरंजन कर

Sat, 28 Mar 2015 02:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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एक सेट टॉप बाक्स से पूरे होटल और रेस्टारेंट में केबल प्रसारण करने वाले संचालकों पर मनोरंजन कर विभाग ने शिकंजा कसा है। विभागीय सर्वे के बाद जिला मनोरंजन कर इकाई अब शहर में संचालित 180 छोटे-बड़े होटलों से 47.60 लाख रुपये इंटरटेनमेंट टैक्स वसूलेगी।
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कार्रवाई के घेरे में पर्यटन विभाग के गोमती होटल के साथ चरन होटल, कपूर, गैलेक्सी, मोनॉर्क इन, रामकृष्ण, एलोरा, सिटी होटल और कई अन्य होटल व रेस्टोरेंट शामिल हैं। इन सभी होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस भेजकर बकाया मनोरंजन कर अदा करने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।

मनोरंजन कर विभाग के उपायुक्त सीपी सिंह ने बताया कि सर्वे में होटल और रेस्टोरेंट में केबिल प्रसारण से जुड़े कुल टीवी सेटों का आकलन किया गया। फिर वर्ष 2013 से मनोरंजन कर की गणना की गई।
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इसके बाद इन होटलों और रेस्टोरेंट संचालकों को बकाया मनोरंजन कर के 47.60 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। तय मियाद में बकाया टैक्स जमा कर प्रमाण पेश नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली कराई जाएगी।
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एक एसटीबी पर 30-40 टीवी

नोटिस में कहा गया है कि विभागीय स्तर पर कराए गए सर्वेक्षण कार्य में पता चला कि प्रतिष्ठानों में क्षेत्रीय केबल आपरेटर या एमएसओ से एक सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) पर प्रसारण कनेक्शन हासिल किया गया था, लेकिन इसके सहारे चोरी-छिपे 30 से 40 टीवी सेट पर एसटीबी सुविधा एक्टीवेटेड कर ली गई। वहीं ऑपरेटर को एक एसटीबी कनेक्शन के आधार पर अधिकतम दो सौ रुपया किराया जमा करा रहे थे।

जमा करना होगा तीन साल का बकाया
निरीक्षण के दौरान मनोरंजन कर चोरी कर रहे होटलों और रेस्टोरेंटों में मिले सभी एक्टीवेटेड टीवी सेटों के आधार पर वर्ष 2013 से मार्च 2015 तक प्रति एसटीबी कनेक्शन का बकाया मनोरंजन कर की गणना की गई।

इसके बाद कार्रवाई की जद में आए सभी प्रतिष्ठानों को टैक्स की वसूली का नोटिस जारी किया गया। साथ ही अल्टीमेटम दिया गया है कि तीन दिनों के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं कराने पर राजस्व कोर्ट से आरसी जारी कराया जाएगा।

सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को भविष्य में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट 1995 की धारा तीन के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सेट टॉप बॉक्स सेवा लेने की सख्त हिदायत दी है।
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