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31 मार्च से पहले निपटा लें जरूरी काम तो होगा फायदा

Wed, 30 Mar 2016 12:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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जरा सी सावधानी से होगा बड़ा फायदा - फोटो : Demo
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वित्त वर्ष 2015-16 खत्म होने को है, दो दिन बचे हैं। इन दो दिनों में आयकर छूट का लाभ लेने का आखिरी मौका आपके पास है। जिन्होंने अभी तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया है, वे भी इन दो दिनों के भीतर उसे जमा कर ज्यादा ब्याज भुगतान से बच सकते हैं। 
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इसके अलावा एलडीए की ओटीएस स्कीम और एलपीजी सब्सिडी का लाभ भी 31 मार्च से पहले उठा सकते हैं। एक अप्रैल से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है और थोड़ी सी लापरवाही कितना नुकसान कर सकती है, पेश है रिपोर्ट...।

30 और 31 तक रिसीव होंगे आयकर रिटर्न

करें टैक्स का बचाव - फोटो : Demo
आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आयकर भवन में तय समय से अधिक देर तक रिटर्न रिसीव करने के इंतजाम हैं। अब 90 फीसदी करदाता ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते है, लेकिन 31 मार्च को अंतिम दिन होने के चलते भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर खोलने की तैयारी है। इन दो दिनों में वर्ष 2013-14 का रिटर्न भरा जा सकता है। 

हाउस टैक्स जमा करें वरना लगेगा 12 फीसदी ब्याज
जिन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष और कई वर्षों से बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो वे इन दो दिनों में जमा कर दें। पहली अप्रैल से बकाए पर 12 प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। 

नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए काउंटर ज्यादा देर तक खोले रखने का फैसला किया है। सामान्य तौर पर गृहकर के कैश काउंटर सुबह दस से दोपहर दो बजे तक ही खुलते थे। अब शाम चार बजे तक खोले जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि यदि भीड़ अधिक होगी तो कैश काउंटर देर शाम तक भी खुले रहेंगे।

जरूर भरें एडवांस टैक्स

समझदारी से करें बचत - फोटो : Demo
नौकरी पेशा कर्मचारियों के वेतन से टैक्स योग्य आय होने पर कंपनी या संस्थान टीडीएस काट लेता है, लेकिन अन्य नागरिकों को अपनी आय का खुद आकलन करते हुए टैक्स भरना होता है। इसे एडवांस टैक्स कहते हैं और इसमें की गई देरी पर ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। दो दिनों में इसे जरूर भर दें। 

करें निवेश पाएं छूट का लाभ
यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो वित्त वर्ष के आखिरी दो दिन में आईटी एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत निवेश करते हुए छूट पा सकते हैं। इन दो दिनों में 1.60 लाख रुपये तक एफडी, एनएससी, पीपीएफ, टैक्स बचाने में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे, निवेश का विकल्प चुनने में सावधानी बरतें।

एनपीएस : 50000 रुपये की अतिरिक्त छूट का फायदा 
कुछ और टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)में अधिकतम 50 हजार रुपये तक जमा करवाकर इसे आयकर से मुक्त कर सकते हैं। बजट 2015 में ही शुरू की गई इस छूट के बारे में लोगों को अभी जानकारी कम है। यह रिटायरमेंट प्लानिंग का अच्छा विकल्प माना जा रहा है।
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कराएं स्वास्थ्य जांच पाएं आयकर में छूट

टैक्स बचत - फोटो : Demo
दो दिन के भीतर सेक्शन 80-डी के तहत अपने या परिवार के सदस्यों का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाकर  5 हजार रुपये तक आयकर छूट पा सकते हैं। यहां छूट के लिए परिवार के सदस्यों में माता-पिता, पत्नी और बच्चों को गिना जाता है। 

एलपीजी सब्सिडी कोटे का सिलेंडर लेना न भूलें 
आपने सब्सिडी कोटे का सभी सिलेंडर नहीं लिया है, पर बुकिंग करवा रखी है तो एजेंसी से संपर्क करें। 31 मार्च की शाम पांच बजे तक सिलेंडर ले लें। ऐसा नहीं करने पर कोटा लैप्स माना जाएगा। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करने वाला सेंट्रल सॉफ्टवेयर सिस्टम वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मिलने जा रहे, सब्सिडी कोटे के सिलेंडर देना शुरू करेगा।
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