डीएम मार्कंडेय शाही के निर्देश पर पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रशासनिक अमले के साथ ही आबकारी व पुलिस विभाग अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। पंचायत चुनाव में नकली व अवैध शराब की बिक्री होते पकड़े जाने पर शराब लाइसेंसियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के शराब लाइसेंसियों के साथ की बैठक कर उन्हें साफ चेतावनी दी है कि यदि अनुज्ञापन क्षेत्र में अवैध शराब से या मिलावटी शराब से एक भी मौत हुई तो उसमें शराब लाइसेंसियों की मिली भगत मानते हुए जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रति व्यक्ति को निर्धारित मानक के अनुसार ही शराब की बिक्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रखी जाएंगी। इसके साथ ही किसी भी नाबालिग बच्चे को शराब बेची नहीं जाएगी। इसके अलावा दुकान पर पानी, नकली रैपर या किसी भी अन्य प्रकार का मिलावटी सामान बरामद हुआ तो संबंधित अनुज्ञापी का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी।