उत्तर प्रदेश के 18 रेंज मुख्यालयों में चल रहे साइबर क्राइम थानों में क्रियान्वयन को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में जारी एसओपी में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत आईटी एक्ट की ऐसी विवेचनाएं, जिनमें धोखाधड़ी की धनराशि पांच लाख रुपये या इससे अधिक हो, वह साइबर क्राइम थाने में पंजीकृत अथवा स्थानांतरित की जाएंगी।