वर्तिका सिंह ने एतराज जताते हुए कहा था कि जब मुकदमे में पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो आरोपी नहीं रह गए हैं तो किस आधार पर एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। वर्तिका सिंह ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट से संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजे जाने का दिशा-निर्देश जारी किया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर मामला सीजेएम कोर्ट में पहुंच गया है। सीजेएम किरण गौड़ ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह व आरोपी डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत कर दी है।
चार्जशीट पर संज्ञान होने के बाद वर्तिका सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में अभी तक वर्तिका सिंह ने जमानत नहीं कराई है जबकि आरोपी डॉ. रजनीश सिंह जमानत पर रिहा किए गए हैं। उधर, कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो की नामजदजी गलत पाए जाने से संबंधित पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर एमपी-एमएलए की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई विचाराधीन है।