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कोर्ट ने इकबाल अंसारी के खिलाफ दोबारा जांच का दिया आदेश, पढ़ें- पूरा मामला 

Wed, 14 Oct 2020 05:44 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या
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इकबाल अंसारी - फोटो : अमर उजाला
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सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश दिया। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने निरस्त कर दिया। अंतरर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने धारा 156/3 के तहत इकबाल अंसारी के खिलाफ पुनः जांच के लिए के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।

 

जिन बिंदुओं पर जांच नहीं हुई उस पर जांच करने की मांग की। वर्तिका सिंह ने 19 सितंबर 2019 को थाना रामजन्मभूमि में मुकदमा दर्ज कराया था। इकबाल अंसारी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 

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सितंबर 2019 में अयोध्या पहुंचकर वर्तिका सिंह ने इकबाल अंसारी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान इकबाल अंसारी और वर्तिका सिंह के बीच कहासुनी हुई थी। वर्तिका सिंह ने इकबाल अंसारी पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था। 

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