अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में मानदेय, नियत वेतन या फिर संविदा पर तैनात महिला शिक्षकों व कर्मचारियों को राजकीय महिला शिक्षकों की तरह ही प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।
साथ ही इन शिक्षकों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का भी निर्णय किया गया है। मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
वेतन समिति (2008) ने 30 सितंबर 2011 को अपने पत्र में मानदेय, नियत वेतन एवं संविदा कर्मचारियों के संबंध में कई प्रकार की संस्तुतियां की हैं।
प्रसूति अवकाश दिया जाना भी इनमें से एक है। महिला शिक्षक व कर्मी काफी समय से इसकी मांग कर रही थीं। इसी को देखते हुए सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश व महिला कर्मिचारियों को राजकीय महिला शिक्षकों की तरह प्रसूति अवकाश देने का निर्णय किया है।
विशेष सचिव उच्च शिक्षा प्रमोद कुमार उपाध्याय ने निदेशक उच्च शिक्षा को इसके औपचारिक आदेश भेज दिए हैं।