लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच और ड्राइवरों के चरित्र सत्यापन की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश प्राधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही अदालत को जानकारी दी गई कि जांच में फिटनेस प्रमाणपत्र और चरित्र सत्यापन न होने पर चालान के बाद 665 वाहन जब्त किए गए हैं।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की जनहित याचिका पर दिया। इसमें स्कूली बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि शहर के यातायात और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर हर महीने बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता अपर महाधिवक्ता करेंगे और डीसीपी यातायात बैठक बुलाएंगे। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देनी होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को तय की है। इस तारीख पर परिवहन आयुक्त भी पेश होंगे।