राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने एलडीए को प्लॉट के बदले प्लॉट देने का आदेश दिया है। फोरम ने जिला उपभोक्ता फोरम के नौ साल पहले दिए गए आदेश को ही बहाल रखा है। यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) आवंटियों को प्लॉट के बदले फ्लैट ऑफर दे रहा है।
इस मामले में एलडीए ने फोरम से कहा था कि उसके पास गोमतीनगर योजना में 6,000 वर्ग फीट के प्लॉट मौजूद नहीं हैं। इस फोरम ने उसे दो-दो हजार वर्ग फीट के तीन प्लॉट जोड़कर आवंटी को देने को कहा है।
गोमतीनगर योजना में विकसित यह प्लॉट किसी भी जगह दिए जा सकते हैं। यह आदेश राजधानी के श्याम कपूर की शिकायत पर हुआ है। 1982 में शिकायतकर्ता ने प्लॉट के लिए फीस जमा की। 1991 में बिना भूखंड आवंटित किए ही अगले साल फिर से फीस जमा कराई गई। 1996 में प्लॉट आवंटन कराने के लिए आवेदन भी किया गया। इस पर कोई सुनवाई नहीं होने पर श्याम कपूर ने फोरम में शिकायत की थी।