अब सवाल उठ रहा है कि जो ताजिया घरों में रखा जाएगा, उसे 10वें मुहर्रम को दफन किया जाता है, ऐसे में ताजिया दफन कहां होगा और कितने लोग एक ताजिया के साथ जा सकते हैं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
प्रतिमा विसर्जन के दौरान झांकी निकालने और 10वें मुहर्रम को सार्वजनिक स्थान पर ताजिया रखने और जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी।