घटिया पैकेजिंग में मिक्स नमकीन और स्मार्ट च्वाइस ब्रांड काजू बेचने पर स्पेंसर के कानपुर रोड स्थित स्टोर पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक महीने में जुर्माना राशि जमा न करने पर स्टोर के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।
एफएसडीए की टीम ने 25 अक्तूबर 2013 को एलडीए कानपुर रोड सेक्टर आई के अनुराग प्लाजा स्थित स्पेंसर रिटेल स्टोर की जांच की थी। इस दौरान स्मार्ट च्वाइस काजू व देसी फूडीज (नमकीन मिक्चर) के नमूने लैब जांच के लिए भेजे गये थे।
वाराणसी में हुई जांच के बाद दोनों ही नमूने पैकेजिंग एंड लेवलिंग एक्ट रेग्युलेशन 2011 के तहत (निगेटिव) पाया गया। इस मामले में एडीएम सिटी पूर्वी व एफएसडीए द्वारा नामित न्याय निर्णायक अधिकारी निधि श्रीवास्तव की कोर्ट में विक्रेता अजय कुमार सिंह व स्टोर के नामिनी राजीव जोशी को दंडित करने की मांग की गयी थी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से दाखिल मुकदमे का निस्तारण करते हुए दोनों नमूनों पर सवा-सवा लाख रुपये के हिसाब से ढाई लाख का जुर्माना लगाया है।