सशस्त्र सैन्य बल अधिकरण की लखनऊ क्षेत्रीय बेंच ने 13 साल पहले जान गंवाने वाले एयर फोर्स अफसर के 68 वर्षीय पिता को आश्रित पेंशन न देने पर सख्त रुख अख्तियार किया है।
अधिकरण ने मामले में पक्षकार केंद्र सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना ठोंका है। यह रकम मृत सैन्य अफसर के पिता को मिलेगी। साथ ही अधिकरण ने केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया कि चार माह में 10 फीसदी सालाना ब्याज दर पर पिता को आश्रित पेंशन अदा की जाए।
अधिकरण ने केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को छूट दी है कि हर्जाने की रकम की वसूली रक्षा मंत्रालय के उस व्यक्ति से की जा सकेगी जिसने पेंशन भुगतान संबंधी पहले के निर्णय को पलट दिया था।
अधिकरण के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह और प्रशासनिक सदस्य एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की खंडपीठ ने यह अहम फैसला मेरठ निवासी बीके त्यागी (68) की अर्जी को मंजूर करते हुए सुनाया।