अब कॉमर्शियल वाहन जैसे टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वालों को कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में प्रदेश के परिवहन विभाग को एडवाइजरी जारी की है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और दूसरे ड्राइवरों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर (सड़क सुरक्षा) गंगा फल ने एडवाइजरी की पुष्टि करते हुए बताया कि जिन वाहनों के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छूट दी गई है, उनमें बिना गियर वाली मोटर साइकिल, गियर वाली मोटर साइकिल, लाइट वेट कार, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आने वाले वाहनों के व्यावसायिक संचालन की स्थिति में अलग से कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस की बाध्यता खत्म कर चुका है।