रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियम एक सितंबर से बदल जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि नए नियमों के तहत यात्रियों को कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पर तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए किसी भी तरह के पहचान पत्र की फोटो कॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
यही नहीं इंटरनेट के जरिये तत्काल टिकट की बुकिंग करने के दौरान परिचय पत्र संख्या देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एक सितंबर से अगर कोई यात्री तत्काल टिकट पर बिना पहचान पत्र के यात्रा करते पकड़ा जाता है तो उसका टिकट अवैध माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति का टिकट रद्द कर दिया जाएगा। इतना नहीं ऐसे यात्रियों पर जुर्माना कर चालान किया जाएगा।
इनमें से कोई एक पहचान पत्र रखना जरूरी
फोटोयुक्त वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थी को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त बैंक क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, नगर निगम व ग्राम पंचायत द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।