नमाज के बाद शांतिपूर्ण जुलूस के दौरान बलवा करने और हत्या करने के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी समेत दो को पुलिस द्वारा क्लीन चिट देने वाली फाइनल रिपोर्ट को खारिज करके आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के सीजेएम के आदेश को चुनौती दी गई है।
एडीजे कक्ष संख्या-3 ने वसीम रिजवी की ओर से दाखिल की गई चुनौती को स्वीकार करते हुए वादी मौलाना कल्बे जव्वाद को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।
वसीम रिजवी की ओर से जिला न्यायालय में सीजेएम के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि वर्ष 2014 में वादी कल्बे जव्वाद ने वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 जुलाई 2014 को जुमे की नमाज के बाद वह जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। शहीद स्मारक के पास अधिकारियों ने जुलूस को रोक दिया। इस बीच वसीम रिजवी, जिया अब्बास व उनके साथियों ने बलवा कर दिया। इससे मची भगदड़ में सैयद कर्रार मेंहदी की मौत हो गई।