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अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट करने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

Sun, 21 Jul 2019 02:55 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोंडा
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तत्कालीन थाना प्रभारी अतुल चतुर्वेदी - फोटो : amar ujala
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अनुसूचित जाति के युवक समेत दो लोगों को मारने पीटने के मामले में धानेपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं मौजूदा स्वाट टीम के प्रभारी समेत पांच लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर थाना धानेपुर में एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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शहर के रकाबगंज मोहल्ले के रहने वाले अजय कनौजिया ने अदालत के आदेश पर थाना धानेपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह 10 मई की शाम अपने साथी अमित के साथ बाइक से रेहरा मार्ग से मुख्यालय आ रहा था। तभी रास्ते में बाबागंज में कुछ लोग बीच सड़क पर शोर कर रहे थे और आने-जाने वालों का रास्ता रोक रहे थे।

जानकारी करने पर पता चला कि कुछ लोग सरकारी गल्ला बेच रहे थे जिन्हें लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है। अजय के मुताबिक, कुछ दूर जाने के पर उसने डायल 100 पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ देर बाद अमित के मोबाइल पर किसी पुलिस वाले ने फोन कर उन्हें बाबागंज बुलाया। जिस पर अमित ने वहां जाने से मना कर दिया।
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अजय ने बताया कि पुलिस वालों का बार-बार फोन आने पर वह अमित के साथ बाबागंज पहुंचे। जहां पहले से मौजूद तत्कालीन धानेपुर थानाध्यक्ष अतुल चर्तुवेदी, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार पांडेय व डायल 100 के प्रभारी डीएन सिंह ने अमित से अभद्रता करते हुए मारपीट की।

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शराब छिड़ककर अस्पताल ले गए और आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया

अजय के मुताबिक, मारपीट का कारण पूछने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने बाइक की चाबी निकाल ली और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारापीटा। इसके बाद थाने ले जाकर लाठी से पीटा। जिससे काफी चोटें आईं और बायां हाथ टूट गया।

पुलिस वाले दोनों पर शराब छिड़ककर अस्पताल ले गए और अपने आदमी से तहरीर लिखवाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। थानाध्यक्ष धानेपुर रतन कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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