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Lucknow News : हस्तिनापुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस

Thu, 06 Jul 2023 08:39 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

विजिलेंस के आगरा सेक्टर ने किरावली तहसील के पूर्व लेखपाल शिवराम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया है। वर्तमान में शिवराम सिंह फतेहाबाद तहसील में तैनात है। शासन ने उसके खिलाफ 16 नवंबर 2021 को संपत्तियों की खुली जांच का आदेश दिया था।
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आय से अधिक संपत्ति - फोटो : सांकेतिक चित्र
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विस्तार
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मेरठ स्थित हस्तिनापुर के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे अरुण कुमार के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके खिलाफ शासन ने वर्ष 2020 समस्त चल-अचल संपत्तियों की खुली जांच करने का आदेश विजिलेंस को दिया था। विजिलेंस ने जुलाई, 2021 को शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने की अनुमति मांगी थी। शासन की अनुमति मिलने पर अरुण कुमार के खिलाफ विजिलेंस के मेरठ सेक्टर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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बता दें कि मेरठ के हस्तिनापुर स्थित प्रभात नगर निवासी अरुण कुमार की वर्ष 2006 से 2021 तक अर्जित की गई कुल चल-अचल संपत्तियों की खुली जांच विजिलेंस ने की थी। जांच में पाया गया कि हस्तिनापुर नगर पंचायत का अध्यक्ष रहने के दौरान अरुण कुमार ने अपनी आय से समस्त वैध स्रोतों से कुल 36,32,589 रुपये की आय अर्जित की थी। वहीं इस अवधि में उन्होंने संपत्तियों को अर्जित करने और भरण-पोषण में कुल 48,42,017 रुपये व्यय किए। इस तरह उन्होंने अपनी आय से 33 प्रतिशत अधिक व्य य किया। जब इस संबंध में विजिलेंस ने उनसे जवाब-तलब किया तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

आगरा की किरावली तहसील के पूर्व लेखपाल पर मुकदमा दर्ज
विजिलेंस के आगरा सेक्टर ने किरावली तहसील के पूर्व लेखपाल शिवराम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया है। वर्तमान में शिवराम सिंह फतेहाबाद तहसील में तैनात है। शासन ने उसके खिलाफ 16 नवंबर 2021 को संपत्तियों की खुली जांच का आदेश दिया था। विजिलेंस ने जांच के बाद छह मार्च 2023 काे शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिवराम सिंह ने जांच की अवधि में अपनी आय के समस्त वैध स्रोतों से कुल 59,90,101 रुपये की आय अर्जित की थी। वहीं, इस अवधि में उन्होंने संपत्तियों को खरीदने और भरण-पोषण में 84,77,621 रुपये व्यय किए। इस तरह उन्होंने अपनी कुल आय से करीब 25 लाख रुपये अधिक व्यय किए। विजिलेंस द्वारा इसका स्पष्टीकरण मांगे जाने पर शिवराम सिंह ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर शासन से मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने की अनुमति मांगी गई थी।

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