गाड़ी चलाते वक्त आपकी लापरवाही से अगर किसी की जान गई तो ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निरस्त हो जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के बाद परिवहन विभाग यह कार्रवाई करेगा।
परिवहन आयुक्त के रविंद्र नायक ने बताया कि बंगलुरु की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में एक दल 17 नवंबर को वहां भेजा गया है।
उनकी रिपोर्ट को सरकार की हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त के मुताबिक बंगलुरू में पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यातायात नियमों को तोड़ने वाले ड्राइवरों को सबक सिखाया जा रहा है।
बंगलुरू में नियम तोड़ने वालों का ऑनलाइन चालान किया जाता है। पुलिस की इस कार्रवाई पर परिवहन विभाग ड्राइवर को नोटिस जारी करता है।
रविंद्र नायक के मुताबिक बंगलुरु में एक्सीडेंट हो जान जाने पर पुलिस की जांच में ड्राइवर की लापरवाही की पुष्टि होने पर परिवहन विभाग डीएल जब्त कर निरस्त कर दिया जाता है।
ऐसे ड्राइवर की सूचना सभी संभागीय परिवहन दफ्तर एवं पुलिस थानों को भेज दी जाती है। इससे न तो डीएल गुम होने की सूचना देकर गुमराह किया जा सकता है न ही नया लाइसेंस बनवाया जा सकता है। जो ड्राइवर दूसरा डीएल बनवा लेते तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज होता है।