नगर निगम क्षेत्र -03 दिन
नगर पालिका क्षेत्र- 07 दिन
ग्रामीण क्षेत्र- 15 दिन
कनेक्शन के लिए आवेदन करने की तिथि से तय समय सीमा में कनेक्शन न देने पर संबधित विद्युत वितरण निगम को आवेदनकर्ता को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की दर प्रतिदिन 50 रुपये की दर से देना होगा। हालांकि इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित विद्युत वितरण निगम में लिखित आपत्ति करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कनेक्शन देने में 10 दिन की देरी हुई तो विद्युत वितरण निगम को आवेदक को 500 रुपया मुआवजा देना होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा केंद्र की नीति के तहत आदेश जारी करने के तुरंत बाद आज पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से मिलकर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनका आभार जताया। कहा कि निश्चित ही इससे प्रदेश की जनता को व्यापक लाभ होगा। जो बिजली कनेक्शन लेना चाहेंगे उन्हें जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन मिलेगा।