अखिलेश सरकार द्वारा मनोरंजन कर मुक्त घोषित ’भाग मिल्खा भाग’ फिल्म को सस्ती दर पर देखने का लुत्फ शहर के सिर्फ एक सिनेमाघर में मुहैया होगा।
फिलहाल फिल्म लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ सहित चिह्नित 12 जिलों में ही दो माह के लिए टैक्स फ्री श्रेणी में घोषित की गई है।
कैबिनेट निर्णय के बाद मनोरंजन कर से मुक्त उक्त फिल्म के संबंध में जारी शासनादेश में स्पष्ट है कि एक समय में अधिकतम 12 प्रिंट ही पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री चलाए जा सकेंगे।
इसके अतिरिक्त चिह्नित शहर के अगर किसी अन्य सिनेमाघर में इस फिल्म का प्रदर्शन होता है तो उसे मनोरंजन कर मुक्त के दायरे से बाहर माना जाएगा।
इसीलिए टैक्स फ्री घोषित होने के बाद भी यह फिल्म प्रदेश के चिह्नित जिलों के सिर्फ एक पिक्चर हॉल में ही सस्ती दर पर दर्शकों को देखने को मिल रही है।
सचिव एसएन प्रसाद की तरफ से 3 अगस्त 2013 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि उक्त टैक्स फ्री पिक्चर का एक जिले में सिर्फ एक ही कर मुक्त प्रिंट ही किसी एक छविघर में प्रदर्शित होगा।
किस सिनेमाघर के फिल्म के प्रिंट को मनोरंजन कर मुक्त रखा जाए इसका फैसला फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्तर पर तय करेगा। मनोरंजन कर मुक्त फिल्म के टैक्स फ्री प्रिंट को सिर्फ चिह्नित जिले के किस एक पिक्चर हॉल में दिखाया जाएगा।
अन्य सिनेमाघर में संचालित प्रिंट पर दर्शकों को मनोरंजन कर छूट की यह सुविधा नहीं मिलेगी।
जिले के मनोरंजन कर उपायुक्त सीपी त्रिपाठी ने बताया कि शासनादेश के तहत ही वर्तमान में उक्त फिल्म का टैक्स फ्री शो शहर में फिलहाल नॉवेल्टी पिक्चर हॉल में ही संचालित है।
इसके इतर शहर के अन्य मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघर में प्रदर्शित इस फिल्म के प्रिंट पर टैक्स फ्री की छूट लागू न होने के कारण दर्शकों से टिकट का पूरा पैसा लिया जा रहा है।