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मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 23 Jun 2020 05:22 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार मुंबई निवासी कामरान अमीन खान को छुड़ाने के लिए धमकी देने वाले नासिक के आरोपी सैय्यद मो. फैसल की जमानत अर्जी एडीजे दुर्ग नारायण सिंह ने खारिज कर दी।
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कोर्ट में सरकारी वकील एमके सिंह ने बताया कि 22 मई को गोमतीनगर थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 मई को 112 मुख्यालय के वाट्स एप ग्रुप पर मेसेज आया कि ‘सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं, मुसलमानों की जान का दुश्मन है वो’।

इस पर गोमती नगर पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मुंबई के कामरान अमीन खान को गिरफ्तार किया था। सरकारी वकील ने बताया कि कामरान को छुड़ाने के लिए नासिक के सैय्यद मो फैसल ने मेसेज भेज कर धमकी दी कि ‘कामरान को रिहा कर दो नहीं तो अंजाम भुगतने के लोए तैयार रहो।’ इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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