लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद सोमवार को कोर्ट में सरेंडर नहीं किया।
उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश प्रति अदालत में दाखिल की। न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश पांडेय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की है।
दो मई 2014 को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद में चुनावी सभा में भाजपा व कांग्रेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
बीते 20 जुलाई को कोर्ट ने व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसे अरविंद केजरीवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी।