अतरौला निवासी अजय कुमार की मार्च माह में हुई संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सुधा यादव ने तत्कालीन एसडीएम भीटी, महरुआ थानाध्यक्ष, जेल अधीक्षक और विपक्षी अनिल कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मृतक अजय कुमार की मां शिवकुमारी ने हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई थी। उनके मुताबिक अजय की हत्या साजिश के तहत की गई थी।
शिवकुमारी के मुताबिक अजय की 28 मार्च 2025 की रात महमदपुर चपरा निवासी अनिल कुमार से मोबाइल पर कहासुनी हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन अनिल ने वायरल कर दी। वायरल ऑडियो के आधार पर 29 मार्च को अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर एसडीएम भीटी की कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया।
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30 मार्च की रात जेल प्रशासन ने बताया कि अजय की तबीयत खराब है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि अजय को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। 31 मार्च की सुबह शव देखा तो सिर पर चोट के निशान थे। नाक व कान से खून बह रहा था। आरोप है कि अजय की हत्या तत्कालीन थानाध्यक्ष महरुआ, एक सिपाही व जेल प्रशासन ने मिलकर साजिश के तहत की थी। 10 सितंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद सीओ भीटी को आदेश दिया कि आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।
आदेश के अनुसार होगी कार्रवाई
अंबेडकरनगर के एसपी केशव कुमार ने कहा कि न्यायालय का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश के आधार पर नियमानुसार विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।