फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: नोटिस के साल भर के भीतर भूमि का उपयोग न करने पर रद्द हो जाएगा आवंटन

Sat, 31 Jul 2021 10:56 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की ओर से सभी प्राधिकरणों के सीईओ को इस बारे में पत्र भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-7 में एक ‘परंतुक’जोड़कर भूखंडों के आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में निहित करने का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में उद्यमियों को व्यक्तिगत नोटिस के साल भर के भीतर भूमि का उपयोग न करने पर आवंटन स्वत: रद्द हो जाएगा। प्राधिकरणों में भूखंडों के उपयोग के बाबत संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है।
विज्ञापन


अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की ओर से सभी प्राधिकरणों के सीईओ को इस बारे में पत्र भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-7 में एक ‘परंतुक’जोड़कर भूखंडों के आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में निहित करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अनुसार, किसी भूमि का उपयोग कब्जा देने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या आवंटित किए जाने की शर्त के अंतर्गत तय अवधि (जो भी ज्यादा हो) के भीतर नहीं किया जाता है, तो आवंटन और पट्टा विलेख रद्द माना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें