झाडू चुनाव चिन्ह को लेकर उपजे विवाद में पक्षकार आम आदमी पार्टी (आप) को
हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ
पीठ में शुक्रवार को ‘आप’ के अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनकी ओर से पेश वकील ने
मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त देने का आग्रह किया था। इस पर
अदालत ने तीन दिन का समय दे दिया।
इसके बाद
दो दिन में याची नैतिक पार्टी की तरफ से प्रति उत्तर दाखिल किया जा सकेगा।
कोर्ट ने इसके बाद मामले को अंतिम रूप से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को
कहा है।
इस मामले में 9 जनवरी को कोर्ट ने ‘आप’ को नोटिस जारी किया था। साथ
ही ‘आप’ समेत चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का
वक्त दिया था।
न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और
न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई
के समय ‘आप’ की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश कालरा ने अपना वकालतनामा दाखिल
किया।
याची नैतिक पार्टी की तरफ से अधिवक्ता सीबी पांडेय पेश हुए। पांडेय
के मुताबिक याचिका में यह मुद्दा उठाया गया है कि नैतिक पार्टी ने 2012 का
यूपी विधानसभा चुनाव झाडू चुनाव चिन्ह पर लड़ा था।
याची ने यह भी दावा किया
कि उसने पहले ही चुनाव आयोग के समक्ष 2014 का लोकसभा चुनाव झाडू निशान पर
लड़ने की मंशा जाहिर कर दी थी।