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बेबस CM ने दी सलाह, मार्शल आर्ट सीखें छात्राएं

Wed, 18 Jun 2014 09:36 AM IST
राजेंद्र सिंह/अमर उजाला, लखनऊ
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प्रदेश में महिलाओं के विरूद्घ हो रहे अपराधों को रोकने में नाकाम रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्राओं को मार्शल आर्ट सीखने की सलाह दी।
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वह मंगलवार को गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने वूमेन पावर लाइन 1090 की समीक्षा करते हुए इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की बात कही।

इस दौरान डीजीपी एएल बनर्जी एवं उनके कार्यालय में स्थापित महिला सेल की प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक सुतापा सान्याल भी मौजूद थीं।

नहीं बख्‍शेंगे लापरवाह अधिकारियों को

इस मौके पर महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी अपराधों पर की जा रही कार्रवाई के प्रभावी एवं नियमित अनुश्रवण के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसे प्रकरणों पर पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता से निर्णय ‌‌लिए जाएं।

उन्होंने डीजीपी एवं एडीजी प्रभारी महिला सेल को 1090 कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।।

पुलिस तुरंत करे कार्रवाई

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा ‌‌कि महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस न्यूनतम रिस्पांस टाइम में कार्रवाई करे।

उन्होंने आगाह किया कि इस बारे में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कई दिनों से प्रदेश की कानून व्यवस्‍था पर आलोचना का सामना कर रहे अखिलेश बोले कि, महिला उत्पीड़न के लंबित मुकदमों की अदालतों में प्रभावी पैरवी करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।
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वरिष्‍ठ अधिकारी करें मीडिया ब्रीफिंग

सीएम ने यह निर्देश भी दिए कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में मीडिया ब्रीफिंग वरिष्ठ अधिकारी ही करें। राज्य मुख्यालय पर मीडिया ब्रीफिंग मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव गृह या पुलिस महानिदेशक करें।

यदि ये अधिकारी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वे ब्रीफिंग के लिए किसी एडीजी को नामित करें। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त या डीआईजी तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी या एसएसपी/एसपी स्तर से ही ब्रीफिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने सपा नेताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे महिला अपराध संबंधी मामलों में मीडिया को ब्रीफ न करें।
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