प्रदेश सरकार निशक्तजनों के विवाह को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1200 लोगों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार ने जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही दो करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं। निदेशक को जल्द ही लाभार्थियों को इसका लाभ देने के लिए कहा है।
योजना के तहत युवती या फिर दोनों के निशक्त होने पर सरकार 14 हजार रुपये देगी। वहीं युवक के निशक्त होने पर 11 हजार रुपये दिये जायेंगे।
इसके तहत युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि युवक की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। इसमें सीएओ, सीएचसी या पीएचसी के चिकित्सक की ओर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसके लिए जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के यहां आवेदन करना होता है।