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विदेश जा रहे हैं तो रखें इन बातों का ध्यान

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विदेश जाते समय भारतीय नागरिक अक्सर अपने साथ कैमरा, लैपटॉप व आभूषण ले जाते हैं।
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लौटते समय इन पर कोई ड्यूटी न चार्ज की जाए, इसके लिए जरूरी है कि इनके एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बनवाएं।

कस्टम कमिश्नर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड ने इस संबंध में एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से सर्टिफिकेट बनवाने की अपील की गई है।

सीमा शुक्ल निवारक आयुक्त अजय दीक्षित ने बताया कि कस्टम अधिकारी विदेश जा रहे नागरिकों को साथ ले जाई जा रही व्यक्तिगत व निजी संपत्ति के लिए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं।
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भारत वापस लौटने पर यह सर्टिफिकेट कस्टम अधिकारियों को दिखाना होता है, जिससे उन पर ड्यूटी न चार्ज की जाए।

ऐसे बनवाएं सर्टिफिकेट
यात्रियों को डिपार्चर से पर्याप्त समय पहले पहुंचने का सुझाव दिया गया है।

वे इमिग्रेशन से डिपार्चर हॉल में पहुंचने पर काउंटर पर कस्टम ऑफिसर से संपर्क करें और सर्टिफिकेट पत्र भरें।

बोर्डिंग पास व पासपोर्ट के साथ ले जाई जा रही वस्तु प्रस्तुत करें। महंगी वस्तुएं जैसे लैपटॉप, कैमरा, सेलफोन आदि ले जाएं तो उनसे संबंधित कोई दस्तावेज भी दें।
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आभूषणों के लिए यहां संपर्क करें
सोने, चांदी, हीरे या बहुमूल्य पत्थरों से जड़े आभूषणों के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किसी वैल्यूअर की ओर से जारी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कस्टम ऑफिसर को दें।

साथ ही इस वैल्यूअर को सरकार ने अधिकृत किया है, इससे संबंधित आदेश की कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी।

आभूषणों की दो तस्वीरें अधिकारियों के पास जमा करानी होंगी।  

ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट
वेबसाइट www.commissionercustomslucknow.gov.in पर ‘एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट’ लिंक के जरिए इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लिया जा सकता है।

इसे भरकर aircuslucknow@yahoo.in और airportlko@commissionercustomslucknow.gov.in पर यात्रा से 24 घंटे पहले मेल करें।

इसमें अपनी फ्लाइट, तारीख और समय की जानकारियां भी दें। साथ ही एअरपोर्ट पहुंचते समय इस भरे हुए सर्टिफिकेट की तीन कॉपियां साथ लेकर जाएं।
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