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निकाय चुनाव : चक्रानुक्रम में भी महिला सीट दूसरे वर्ग की महिला के लिए हो सकती है आरक्षित

Sun, 06 Nov 2022 03:47 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

प्रदेश शासन ने आरक्षण को लेकर बयान जारी कर दिया है। इसके अनुसार, एक वर्ग की महिला के लिए आरक्षित सीट अगली बार किसी अन्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो सकती है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण की चक्रानुक्रम (आरक्षित सीट अगले साल उसी वर्ग श्रेणी में आरक्षित नहीं होगी) व्यवस्था में किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित महिला सीट दूसरे वर्ग की महिला के लिए फिर आरक्षित हो सकती है। अब तक इसको लेकर भ्रम की स्थिति थी जिसे शासन ने स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने आदेश जारी कर दिया है।

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आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सीट 2017 के चुनाव में महिला एससी, महिला एसटी, महिला ओबीसी या सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी तो उसे इस चुनाव में किसी अन्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

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यानी यदि कोई सीट पिछले चुनाव में महिला एससी थी तो सिर्फ महिला एससी नहीं होगी, लेकिन इस बार वह सीट महिला ओबीसी, महिला एसटी या सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो सकती है। 

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