निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण की चक्रानुक्रम (आरक्षित सीट अगले साल उसी वर्ग श्रेणी में आरक्षित नहीं होगी) व्यवस्था में किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित महिला सीट दूसरे वर्ग की महिला के लिए फिर आरक्षित हो सकती है। अब तक इसको लेकर भ्रम की स्थिति थी जिसे शासन ने स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने आदेश जारी कर दिया है।