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ऑनलाइन सेवाओं के ऑफलाइन आवेदन लेने पर होगी कार्रवाई, निर्देश जारी

Wed, 30 Sep 2020 10:38 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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प्रदेश में कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) के लिए ऑनलाइन सेवाओं के आवेदन अब किसी भी सूरत में ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई विभागीय अधिकारी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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शासन ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) के बचे कामों का क्रियान्वयन 30 अक्तूबर तक करके इन्वेस्ट यूपी को रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने सभी विभागों को इससे संबंधित शासनादेश जारी करने को कहा है।

सभी अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को बीआरएपी के कार्य बिंदुओं को समय से पूरा करने के लिए हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा भी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन की गई सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ने में लगने वाले समय के मद्देनजर उन्हें इसे जल्दी कराने के लिए इन्वेस्ट यूपी से समन्वय बनाने को कहा गया है।
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पर्यावरण विभाग ने दी सहमति

ऑनलाइन सेवाओं की टाइम लाइन को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित करने के लिए 10 अक्तूबर तक लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में उद्योगों के संचालन के लिए स्वीकृतियों व लाइसेंसों की संख्या कम करने के लिए बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार पर्यावरण विभाग ने सहमति दे दी है।

निर्णय किया गया है कि श्रम, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व बांट माप विभाग भी इन्वेस्ट यूपी की ओर से तैयार कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृतियों की संख्या कम करने की कार्रवाई एक माह में पूरी करेंगे।
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