प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी व्यक्ति बताने पर प्रियंका वाड्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज करने के आदेश को जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई है। इस पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।
कोर्ट में स्थानीय अधिवक्ता सतनाम सिंह छाबड़ा ने बताया कि प्रियंका ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
इससे समाज के वर्गों में घृणा फैलती है। इसके बावजूद सीजेएम की अदालत ने प्रियंका को क्लीन चिट दे दी।
गौरतलब है कि गत दिनों बछरावां (रायबरेली) में प्रियंका ने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी व्यक्ति बताते हुए कहा था कि यूपी को उन्हें गोद लेने की आवश्यकता नहीं है।