लखनऊ। नगर निगम अब बिल्लियों के पालने का लाइसेंस भी बनाएगा। बिना लाइसेंस पालने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस बनाने का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।
नगर निगम के पशुकल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि लाइसेंस एक साल के लिए बनेगा और उसका शुल्क 500 रुपये है। बिना लाइसेंस बिल्ली पालने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। लाइसेंस एंटी रैबीज का टीका लगने के बाद बनाया जागा। अभी लाइसेंस मैनुअल ही बनाए जाएंगे। ऑनलाइन बनाने के लिए कुत्तों के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए बने सिस्टम में बदलाव कराया जाएगा। बिल्ली पालक लाइसेंस की जानकारी के लिए नगर निगम के पशु कल्याण विभाग में तैनात कर्मचारी जयंत सिंह मोबाइल नंबर 9511156792 पर संपर्क कर सकते हैं। लाइसेंस कार्यालय अवधि में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच ही बनेंगे।