लखनऊ। जिला उपभोक्ता आयोग ने याची को नया एसी खराब होने से हुई परेशानी पर दुकानदार पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक महीने के अंदर एसी दुरुस्त करके देने या एसी की रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला हरदोई निवासी साहिल हुसैन नकवी की याचिका पर राजाजीपुरम स्थित तरन्नुम इंटरप्राइजेज और जॉनसन कंट्रोल्स हिताची प्रा.लि. के खिलाफ सुनाया। आयोग ने पाया कि दुकानदार ने एसी बेचने के बाद सेवा में कमी की। याची को 25 हजार रुपये शारीरिक और मानसिक शोषण के लिए और 10 हजार रुपये विधिक व्यय के लिए जुर्माना देने का आदेश दिया है।