सुल्तानपुर। स्कूली वाहनों से हो रहे हादसों पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। अभिभावकों से कहा गया है कि वे अपने बच्चों को बाइक, स्कूटी से स्कूल जाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का प्रयोग करने की व्यवस्था करें। पाल्यों के हेलमेट अनिवार्यता का शपथ पत्र सभी अभिभावकों को देना होगा।
शहर समेत ग्रामीण इलाकों में संचालित हो रहे स्कूलों में बच्चें बाइक व स्कूटी से स्कूल जाते हैं। बाइक व स्कूटी चलाने वाले विद्यार्थियों में ज्यादातर हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। काफी संख्या में बच्चों बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही बाइक व स्कूली चलाते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों का सफर सुरक्षित नहीं रह गया है।
एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेयी ने बताया कि परिवहन विभाग ने मोटर साइकिल, स्कूटी जैसे व्यक्तिगत वाहन से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है। शपथपत्र नहीं देने वाले अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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