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पूर्व विधायक के पुत्र समेत आठ पर धोखाधड़ी का केस

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बलरामपुर। सादुल्लाहनगर के पूर्व विधायक स्व. डॉ. उमर के पुत्र परवेज अहमद सहित आठ लोगों के खिलाफ उतरौला कोतवाली में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। सादुल्लाहनगर निवासी मजहरुद्दीन ने अपनी जमीन को फर्जी अभिलेखों के सहारे दूसरे के नाम दर्ज कराने का आरोप लगाया है।
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सादुल्लाहनगर निवासी 65 वर्षीय मजहरुद्दीन ने बताया कि सादुल्लाहनगर चौराहे पर उनके नाम गाटा संख्या 1677 में 19 डिस्मिल जमीन राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस जमीन पर वह काबिज भी हैं। यह जमीन जमींदारी उन्मूलन के बाद से ही मेरे नाम दर्ज चली आ रही है। गूमा फातिमाजोत गांव निवासी पूर्व विधायक स्व. डॉ. उमर के पुत्र परवेज अहमद सहित रेहान, हारुन अहमद, सेवानिवृत्त लेखपाल मुर्तजा हुसैन बेग, करीमुल्लाह, ग्राम ऐदहा निवासी समीउल्लाह बेग, रजाउल्लाह बेग व रेहान रजा ने तहसील कर्मियों के साथ मिलकर मेरी जमीन को फर्जी तरीके से फत्तेपुर (भेलया मदनपुर) निवासी मोहम्मद इस्माइल पुत्र नियामतुल्लाह को नुमाइशी मालिक दिखाकर उनके नाम दर्ज करा दिया है। कूटरचित ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार कर मोहम्मद इस्माइल को जमीन का नुमाइशी मालिक बताया गया है। मोहम्मद इस्माइल पूर्व विधायक स्व. डॉ. उमर के पिता एवं परवेज उमर के बाबा हैं। इस संबंध में उतरौला कोतवाली में उन्होंने तहरीर भी दी है। प्रभारी निरीक्षक उतरौला संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मजहरुद्दीन की तहरीर पर पूर्व विधायक के पुत्र परवेज अहमद सहित आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। परवेज अहमद 2017 में उतरौला विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। इस संबंध में पूर्व विधायक के पुत्र परवेज उमर ने बताया कि मुकदमे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने इस तरह का कोई कब्जा नहीं किया है। आरोप पूरी तरह झूठा व निराधार है।
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