यह बोनस 2018-19 के लिए 30 दिन के वेतन के आधार पर मंजूर किया गया है।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 1200 रुपये होगी। यानी 30 दिन के लिए 1184 रुपये मिलेगा।
जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसे जीपीएफ में जमा की जाने वाली 75 प्रतिशत राशि का एनएससी दिया जाएगा या उसके पीपीएफ एकाउंट में जमा किया जाएगा।
इन्हें मिलेगा लाभ
समूह ‘ग’ व ‘घ’ के अराजपत्रित समस्त राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को।
- राज्य कर्मचारी (अराजपत्रित) 8 लाख
- शिक्षक (सहातया प्राप्त संस्थाओं सहित) 5 लाख
- शिक्षणेत्तर कर्मचारी 1 लाख
- दैनिक वेतन भोगी 0.24 लाख