प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा (108 एंबुलेंस) पर एस्मा (एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट या अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम ) लागू कर दिया है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने शनिवार को 108 सेवा को एस्मा के दायरे में लागू करने का आदेश जारी कर दिया। 22 व 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों की इस सेवा को बाधित करने की धमकी के तहत इसे लागू किया गया है। एंबुलेंस सेवा के संचालन में बाधा पैदा करने वालों को इस एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा।
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने बताया कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. पद्माकर सिंह ने पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस को बाधित करने के लिए पूर्व कर्मचारी व असामाजिक तत्व सक्रिय हैं।
कुछ कर्मचारी भी उनकेसाथ मिलकर भविष्य में हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने पर मरीज को नुकसान होने की संभावना भी है। ऐसे में एंबुलेंस सेवा को जारी रखने के लिए एस्मा लगाया जाए।