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108 एंबुलेंस सेवा पर अब अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम लागू

Sat, 21 Sep 2019 07:30 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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108 एंबुलेंस - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा (108 एंबुलेंस) पर एस्मा (एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट या अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम ) लागू कर दिया है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने शनिवार को 108 सेवा को एस्मा के दायरे में लागू करने का आदेश जारी कर दिया। 22 व 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों की इस सेवा को बाधित करने की धमकी के तहत इसे लागू किया गया है। एंबुलेंस सेवा के संचालन में बाधा पैदा करने वालों को इस एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा।
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सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने बताया कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. पद्माकर सिंह ने पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस को बाधित करने के लिए पूर्व कर्मचारी व असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। 

कुछ कर्मचारी भी उनकेसाथ मिलकर भविष्य में हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने पर मरीज को नुकसान होने की संभावना भी है। ऐसे में एंबुलेंस सेवा को जारी रखने के लिए एस्मा लगाया जाए।
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सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि इसी आधार पर शनिवार को अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत सभी सरकारी एंबुलेंस सेवा सहित इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा पर एस्मा कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 

इससे पहले शुक्रवार को  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज कुमार ने भी सभी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों के चक्का जाम की संभावना की जानकारी दी थी। उनसे अनुरोध किया गया था कि सीएमओ और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर इमरजेंसी सेवाओं के संचालन में समन्वय बैठाकर कार्य करें। 108 एंबुलेंस सेवा के जनसंपर्क अधिकारी सुनील यादव ने बताया कि प्रदेश में 108 सेवा की 2200 एंबुलेंस चल रही हैं।
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