फैजाबाद। छात्र दीपांशु वर्मा के अपहरण के मुख्य आरोपी अनिल कुमार वर्मा को तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया गया है। यह आदेश सीजेएम रवींद्र प्रसाद गुप्ता ने विवेचक की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी में विवेचक ने घटना में प्रयुक्त बाइक व तमंचा बरामद करने के लिए आरोपी को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की याचना की थी। विवेचक रविवार दस बजे आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करेंगे। उधर, विवेचक ने छात्र को न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट में पेश किया, जहां उसका कलमबंद बयान दर्ज किया गया।
कक्षा चार के छात्र दीपांशु वर्मा का अपहरण 17 अप्रैल को स्कूल जाते समय कर लिया गया था। इसकी रिपोर्ट 11 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। 19 अप्रैल को पुलिस ने छात्र को हरियाणा में तलाश लिया। इसके बाद मुख्य आरोपी अनिल कुमार वर्मा ने जुर्म इकबाल किया था और कहा था कि अपहरण में प्रयुक्त बाइक व तमंचा उसने बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र में छिपा रखा है। बाइक व तमंचा बरामद करने के लिए विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर अनिल वर्मा को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की याचना की थी। अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी को तीन दिन के लिए सशर्त पुलिस कस्टडी रिमांड में देने का आदेश दिया है। यह अवधि 22 अप्रैल की सुबह 10 बजे से शुरू होकर 25 अप्रैल को 10 बजे समाप्त होगी। अभिरक्षा में लेने के पहले और अवधि समाप्त होने पर आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाना पड़ेगा। रिमांड अवधि में पुलिस आरोपी को प्रताड़ित नहीं करेगी।