लखनऊ। शादी का झांसा देकर और डरा धमकाकर कई वर्षों तक नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी मोहम्मद गुफरान को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता ने छह अप्रैल 2018 को इंदिरा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक आरोपी मोहम्मद गुफरान पीड़िता के पड़ोस में रहता था और जब पीड़िता के घर पर कोई नहीं होता था तब वह उसके घर आ जाता था। शादी का वादा करके वह पीड़िता से जबरन दुष्कर्म करता था। कहा गया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ लगभग छह वर्षों तक दुष्कर्म किया। इस दौरान वादिनी दो बार गर्भवती हुई तो दोनों ही बार आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात करा दिया। बताया गया कि जब पीड़िता 18 वर्ष की हो गई तो उसने आरोपी से शादी करने की बात कही। इस पर आरोपी नाराज हो गया और अपने घर वालों के साथ पीड़िता के घर आकर गाली-गलौज व मारपीट की।