इसके अलावा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 के पारित होने से व्यापारियों को टैक्स छूट का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया है।
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कम्पोजिट स्कीम में हर तीन महीने में रिटर्न भरने की बाध्यता समाप्त की जा रही है। अब केवल साल में एक बार रिटर्न भरना होगा और तिमाही पर टैक्स जमा क रना होगा।