नए वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, उनको बकाया कर चुकाने पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
ऑनलाइन सिस्टम के चलते शनिवार रात 12 बजे के बाद यह व्यवस्था लागू हो गई है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में गृहकर छूट को लागू कर दिया गया है।
2018-19 का जो हाउस टैक्स जमा होगा उस पर 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उसके बाद अगस्त से दिसम्बर तक पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जनवरी से मार्च तक कोई छूट नहीं मिलेगी। छूट का लाभ सिर्फ नए वित्तीय वर्ष केगृहकर पर ही दिया जाएगा। बकाया भुगतान करने वालों को 12 फीसदी ब्याज चुकाना होगा।